https://youtu.be/5JDcFq0bfD4?si=MnRn38kw-gViE8-9
हल्द्वानी में सड़क अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतों में अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर अलग जानकारी और विभागीय नोटिसों में अलग तथ्य सामने आने से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिकायत में दो अस्पतालों का नाम होने के बावजूद कार्रवाई केवल एक पर दिखाकर मामला बंद करने का प्रयास किया गया।
जब विभाग स्वयं नोटिस जारी कर अतिक्रमण स्वीकार कर चुका है, तो फिर शिकायतों को “स्पेशल क्लोज” या “फोर्स क्लोज” क्यों किया जा रहा है?
सबसे बड़ा सवाल अब यह है —
क्या ऐसे मामलों को कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए?
यदि सरकारी पोर्टल पर गलत जानकारी देकर शिकायतों को बंद किया जाता है, तो यह केवल एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे grievance system की विश्वसनीयता का प्रश्न है।
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